शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों के MD नहीं बन पाएंगे सांसद-विधायक, RBI ने जारी किए निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शहरी कोऑपरेटिव बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) या होलटाइम डायरेक्टर (WTD) पद पर नियुक्त को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं.
RBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (Image: Reuters)
RBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (Image: Reuters)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) या होलटाइम डायरेक्टर (WTD) पद पर नियुक्त को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं. RBI की ओर से जारी नए निर्देशों के मुताबिक, सांसद, विधायक, स्थानीय निकाय के सदस्य अब प्राइमरी शहरी कोऑपरेटिव बैंकों में MD/WTD नहीं बन पाएंगे. रिजर्व बैंक ने इन पदों पर नियुक्ति की योग्यता भी तय कर दी है. इसमें कहा गया है कि शहरी कोऑपरेटिव बैंकों के एमडी या होलटाइम डायरेक्टर पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को ग्रेजुएट या फाइनेंस की क्षेत्र में जरूरी क्वॉलिफिकेशन होनी चाहिए. इस संबंध में आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
RBI के निर्देशों के मुताबिक, शहरी कोऑपरेटिव बैंकों के एमडी या होलटाइम डायरेक्टर के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूर है. इसके साथ चार्टर्ड/कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंस में एमबीए या बैंकिंग/कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले उम्मीदों को तरजही दी जाएगी. इन पदों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 35 साल से कम और 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इन पदों पर नियुक्ति अधिकतम पांच साल और कम से कम तीन साल के लिए होगी.
आरबीआई नोटिफिकेशन के मुताबिक, बैंकिंग सेक्टर के मीडियम/सीनियर मैनेजमेंट में कम से कम 8 साल का अनुभव या नॉन-बैंकिंग फाइनेंस में कंपनियों में काम करने का अनुभव वाले उम्मीदवार भी इन पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य जाने जाएंगे. आरबीआई ने यह भी कहा है कि केवल उन्हीं एनबीएफसी में काम करने का अनुभव होना चाहिए, जो कर्ज लेने-देने और एसेट फाइनेंसिंग का काम करती हैं.
सांसद, विधायक की नहीं हो पाएगी नियुक्ति
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आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि सांसद, विधायक, नगर निगमों या अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों को शहरी सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी) या होलटाइम डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है. साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी का निदेशक नहीं होना चाहिए. इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवारों की इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकती है, जो किसी भी व्यापार, व्यवसाय या उद्योग को चलाने वाली किसी फर्म का भागीदार हो.
दोबारा नियुक्ति को लेकर RBI के निर्देश
आरबीआई नोटिफिकेशन के मुताबिक, एमडी या होलटाइम डायरेक्टर पद के लिए पहली बार नियुक्ति पर 5 साल से ज्यादा और तीन साल से कम कार्यकाल नहीं होगा. बशर्तें उन्हें पहले हटाया या टर्मिनेंट न किया गया हो, वे दोबारा नियुक्ति के योग्य भी नहीं होंगे. एमडी/डब्ल्यूटीडी के परफॉर्मेंस की बोर्ड सालाना समीक्षा करेगा. हालांकि, आरबीआई ने यह भी कहा प्रमुख शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक या स्थायी निदेशक पर कोई व्यक्ति 15 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकता है. कुछ अपवाद के मामलों में ऐसे व्यक्ति को 3 साल के कूलिंग पीरियड के बाद दोबारा नियुक्त किया जा सकता है.
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि अगर किसी शहरी सहकारी बैंक का मौजूदा एमडी या सीईओ ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया , तो वह दोबारा इस पद पर नियुक्ति के लिए आरबीआई से आवेदन कर सकता है. योग्य पाए जाने पर दो महीने के भीतर उन्हें दोबारा नियुक्त की जा सकती है. अगर कोई शहरी सरकारी बैंक MD/WTD को कार्यकाल से पहले पद से हटाना चाहता है, तो इसके लिए उसे आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी.
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11:44 AM IST